सूचना का अधिकार

संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है जो 15.6.2005 को लागू हुआ और यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। संसद ने इस अधिनियम को प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया है। पूरा अधिनियम 12.10.2005 से वेबसाइट https://persmin.gov.in पर उपलब्ध है, आम जनता इस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करके सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में जानकारी प्राप्त कर सकती है।

केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक करें (https://cic.gov.in)

सूचना का अधिकार अधिनियम और दिशानिर्देश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (https://rti.gov.in/rtiact.asp )

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हैंडबुक   डाउनलोड करें (390 KB)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई)
श्री विकास त्रिखा

ग्रुप निदेशक टीएसएसजी

0172‐229 6446

faa_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई)
श्री बी. उमापति

ग्रुप निदेशक एसपीटीडीजी

0172‐229 6220

alt.faa_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

नोडल अधिकारी (आरटीआई)
श्री सुधीर ठाकुर

ग्रुप प्रमुख ईएफटीजी

0172‐229 6301

no_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

पारदर्शिता अधिकारी (आरटीआई)
श्री विकास त्रिखा

ग्रुप निदेशक टीएसएसजी

0172‐229 6446

to_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
श्री मनोज कुमार वाधवा

ग्रुप प्रमुख पीपीजी

0172‐229 6401

cpio_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

वैकल्पिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
श्री संजीव लूथरा

नियंत्रक एससीएल और प्रमुख एफएसडी एवं सीएमडी

0172‐229 6488

alt.cpio_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

सहायक लोक सूचना अधिकारी
श्रीमती पूनम खन्ना

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

0172‐229 6106

apio_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

वैकल्पिक सहायक लोक सूचना अधिकारी
श्रीमती दिव्या भसीन

प्रशासनिक अधिकारी

0172‐229 6104

alt.apio_rti [at] scl [dot] gov [dot] in

सार्वजनिक शिकायत अधिकारी
श्री सुधीर ठाकुर

ग्रुप प्रमुख, ईफटीजी

0172-229 6301

sudhir [at] scl [dot] gov [dot] in

SC/ST कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी
श्री बलबीर सिंह

वैज्ञानिक/इंजी 'एसएफ', एचपीएसएस/ सीएसएसडी

0172-229 6449

balbir [at] scl [dot] gov [dot] in

ओबीसी कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी
डॉ. (श्रीमती) चुमकी साहा

वैज्ञा/इंजी 'एसजी', आरएण्डक्यूए

0172-229 6362

chumki [at] scl [dot] gov [dot] in

मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्रीमती कविता भाटिया

वैज्ञानिक 'जी' और समूह समन्वयक

91-11-24364729 (कार्यालय)

kbhatia [at] meity [dot] gov [dot] in

क्रमांक शीर्षक विवरण संबंधित दस्तावेज
1 अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य प्रत्येक इकाई के कार्यों/गतिविधियों को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपने अधिकारों को घटक इकाइयों को सौंप दिया है। तदनुसार, एससीएल के महानिदेशक को एससीएल सोसायटी के कुशल संचालन के लिए ‘विभागाध्यक्ष’ के प्रशासनिक और कार्यात्मक अधिकार दिए गए हैं। महानिदेशक ने अपने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को नियंत्रण की रेखा में उन स्तरों तक सौंप दिया है जो कार्यात्मक संस्थाओं के संचालन के लिए आवश्यक हैं।
2 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं संगठन में तीन प्रकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं:
  • माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और वीएलएसआई/मेम्स आधारित उपकरणों और प्रणालियों के निर्माण के लिए, एससीएल संस्था और एससीएल प्रबंधन परिषद तकनीकी गतिविधियों के कार्यान्वयन को तैयार करने और मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। परियोजना स्तर के निर्णय संगठन के प्रत्येक परियोजना के तहत निर्णय लेने वाले स्तर के अनुसार लिए जाते हैं। एससीएल ने अपने प्रमुख परियोजनाओं जिसमें परियोजना समीक्षा बोर्ड, वैज्ञानिक परिषद आदि शामिल हैं की समीक्षा के लिए परियोजना प्रबंधन संरचना का भी विकास किया है।
  • कार्मिकों से संबंधित प्रशासनिक निर्णय अधिकारियों को प्रदान किए गए अधिकारों के आधार पर पदानुक्रमित श्रृंखला के माध्यम से लिए जाते हैं।
  • वित्तीय निर्णय भी अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों के भीतर लिए जाते हैं।
3 एससीएल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और विनियम, जैसे कि मौलिक नियम, पूरक नियम, सामान्य वित्तीय नियम आदि जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अधिसूचित किया गया है, को आवश्यकतानुसार संशोधन के साथ अपनाया गया है।

एससीएल ने सामान्य वित्तीय नियमों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों के अनुसार खरीद प्रक्रिया को भी अपनाया है।

रिकॉर्ड और निर्देश पुस्तिका की प्रकृति को प्रशासनिक और तकनीकी दस्तावेजों में वर्गीकृत किया गया है। तकनीकी दस्तावेज़ दस्तावेज़ नियंत्रण केंद्र (DCC) द्वारा रखे जाते हैं और प्रकटीकरण से मुक्त होते हैं।

क्रय प्रबंधन

एससीएल प्रयोगशाला में अनुसंधान और विकास और विनिर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण, घटक, कच्चे माल और संविरचन कार्य आदि के लिए क्रय करता है। एससीएल सामान्य वित्तीय नियमों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए अन्य संबंधित नियमों का पालन करता है। आमतौर पर, क्रय निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:

  1. सार्वजनिक निविदा
  2. सीमित निविदा
  3. एकल निविदा (स्वामित्व/आपातकालीन/मशीनरी के मानकीकरण/कलपुर्जे)

सार्वजनिक निविदाएँ एससीएल और सीपीसी पोर्टल पर होस्ट की जाती हैं। सार्वजनिक निविदाएँ आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं की उपस्थिति में खोली जाती हैं। सीमित निविदाएँ एससीएल के क्रय विभाग के डेटा बैंक में उपलब्ध विक्रेताओं को जारी की जाती हैं। प्राप्त बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन विधिवत गठित तकनीकी मूल्यांकन समितियों/संबंधित उपयोगकर्ता प्रभागों द्वारा किया जाता है और सिफारिशें तकनीकी रूप से स्वीकार्य और वाणिज्यिक रूप से सबसे कम प्रस्ताव के आधार पर की जाती हैं। इन सिफारिशों की समीक्षा निम्नलिखित क्रय समितियों द्वारा की जाती है, जो मूल्य के आधार पर गठित की जाती हैं:

  1. एकल खिडकी अनुमति समिति।
  2. अनुबंध अंतिमकरण समितियाँ

एससीएल क्रय आदेश के मूल्य के आधार पर या जहाँ भी आवश्यक हो, एससीएल प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष की क्रय स्वीकृति भी प्राप्त करता है।

सिविल कार्यों (जिसमें विद्युत/यांत्रिक आदि शामिल हैं) को प्रदान करने और निष्पादन के लिए, सुविधाएँ अनुबंध मैनुअल/CPWD मैनुअल का पालन किया जाता है।

वित्तीय प्रबंधन

स्वीकृत बजट/परियोजना में उपलब्ध प्रावधानों के अधीन, एससीएल के महानिदेशक को एससीएल प्रबंधन परिषद द्वारा सौंपे गए अधिकारों के अनुसार परियोजना/क्रय पर व्यय को मंजूरी देने का अधिकार है। लेखा विभाग के पास स्वीकृत बजट के अनुसार व्यय नियंत्रण के लिए एक अंतर्निर्मित प्रणाली है।

4 एससीएल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड

भारत सरकार द्वारा मौलिक नियम, पूरक नियम, सामान्य वित्तीय नियम आदि के रूप में बनाए गए नियम और विनियम, और MeitY द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों का आवश्यकतानुसार संशोधन के साथ पालन किया जाता है। एससीएल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित नियम, मैनुअल आदि हैं:

  1. मौलिक नियम
  2. पूरक नियम
  3. सामान्य वित्तीय नियम
  4. कर्मचारी (CCA) नियम 1976
  5. एससीएचएस नियम
  6. सीएसएमए नियम (जहाँ एससीएचएस सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं)
  7. सुविधाएँ अनुबंध मैनुअल और सीपीडब्लूडी मैनुअल
  8. सीसीएस (पेंशन) नियम
  9. आचरण नियम 1964
  10. क्रय प्रक्रिया
5 एससीएल द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण क्रय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़ एससीएल द्वारा रखे जाते हैं। संस्था द्वारा रखे गए दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
  1. मौलिक नियम
  2. पूरक नियम
  3. सामान्य वित्तीय नियम
  4. कर्मचारी (CCA) नियम
  5. एससीएचएस नियम
  6. सीएसएमए नियम (जहाँ एससीएचएस सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं)
  7. सुविधाएँ अनुबंध मैनुअल और सीपीडब्लूडी मैनुअल
  8. सीसीएस (पेंशन) नियम
  9. आचरण नियम
  10. क्रय प्रक्रिया
  11. वार्षिक रिपोर्ट
6 एससीएल द्वारा नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विवरण

नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय के माध्यम से होता है। हालाँकि, सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी के पास नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के संबंध में तकनीकी उद्देश्य के लिए जनता के साथ सीधे परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, एससीएल की गतिविधियों पर रिपोर्ट संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध है जो जनता को अपने सुझाव/दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है।

वर्तमान में सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा कोई सार्वजनिक निजी भागीदारी/कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

7 बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या इन बोर्डों आदि की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या इन बैठकों के मिनट जनता के लिए सुलभ हैं
  1. सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) संस्था की संरचना।
  2. सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी की प्रबंधन परिषद की संरचना।

इन निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं, बल्कि केवल सदस्यों के लिए होती हैं। इनकी कार्यसूची और मिनट भी जनता के लिए सुलभ नहीं हैं।

(70 KB)

(74 KB)

8 गैर-प्रकटीकरण वस्तुओं की सूची
  1. वह जानकारी जिसके लिए एससीएल पहले से ही अन्य पक्षों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते के तहत बाध्य है।
  2. सीमॉस / मेम्स / ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक संविरचन, असेंबली और पैकेजिंग और परीक्षण से संबंधित विवरण।
  3. संविरचन सुविधा और अन्य बुनियादी ढांचे के लेआउट, उपकरण विवरण और तस्वीरें।
  4. चिप्स / डिवाइस के अग्र/ पश्च भाग के डिज़ाइन और लेआउट।
  5. सिस्टम / इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों के डिज़ाइन विवरण।
  6. सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) संस्था और प्रबंधन परिषद सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी की कार्यसूची और कार्यवृत्त।
9 कार्यात्मक पदनाम के अनुसार अधिकारियों की निर्देशिका कार्यात्मक पदनाम रखने वाले अधिकारी संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार। (47.2 KB)
10 सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) के सामान्य संपर्क संख्या
  • Phones: (0172) 2296000, 2296100, 2296200, 2296300, 2296400
  • Fax: (0172) 2236401
11 वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी का वेतन स्तर संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार कर्मचारी का वेतन स्तर (206 KB)
12 एससीएल बजट संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार बजट (107 KB)
13 सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण एससीएल कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं चलाता है।
14 SCL द्वारा दिए गए रियायतों, अनुमतियों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण एससीएल कोई रियायत नहीं देता है और न ही कोई अनुमति/प्राधिकरण जारी करता है।
15 अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जानकारी का स्वैच्छिक प्रकटीकरण वर्ष 2023 में अनुकंपा के आधार पर एक कर्मचारी को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2024 और 2025 (मार्च 2025 तक) के लिए कोई नियुक्ति नहीं की गई ।
16 एससीएल के भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी/अंतर्देशी दौरों का विवरण संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार विदेशी/अंतर्देशी दौरों का विवरण। (146 KB)
17 एससीएल के पास उपलब्ध या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई जानकारी संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार एससीएल के पास उपलब्ध या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई जानकारी (321 KB)
18 एससीएल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण एससीएल वेबसाइट (https://www.scl.gov.in) पर एससीएल द्वारा की जा रही तकनीकी गतिविधियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे आम जनता द्वारा एक्सेस किया जा सकता हैं।
19 जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है उनकी संख्या संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है उनकी संख्या। (99.7 KB)
20 आरटीआई के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार। (67 KB)
21 आरटीआई आवेदन और अपील की प्राप्ति और निपटान संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार। (170 KB)

(170 KB)

22 संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानकारी के लिए वेबसाइट को नए टैब में खोलें।
23 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) और लोक लेखा समिति (पीएसी) पैरा संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार। (1641 KB)
24 आरटीआई आवेदन के निपटान के लिए दिशानिर्देश जानकारी के लिए वेबसाइट को नए टैब में खोलें।
25 विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान एससीएल कोई विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान नहीं देता है।
26 पारदर्शिता ऑडिट तिथि और रिपोर्ट संलग्न पीडीएफ फाइल के अनुसार। (93.52 KB)